किसान को दो लाख तक नकद à¤à¥à¤—तान कर सकेंगे कारोबारी
इंदौर। उपज खरीदी के बदले कारोबारी अब किसानों को दो लाख रà¥à¤ªà¤ से तक का à¤à¥à¤—तान नकद कर सकेंगे। कारोबारियों-किसानों के लिठदिलà¥à¤²à¥€ से यह राहत का à¤à¤²à¤¾à¤¨ हà¥à¤† है। केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¤•à¥à¤· कर बोरà¥à¤¡ (सीबीडीटी) ने नियमों को लेकर सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿà¥€à¤•रण आदेश जारी करते हà¥à¤ आयकर विà¤à¤¾à¤— को निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶ दे दिठहैं।
आयकर अधिनियम के सेकà¥à¤¶à¤¨ 40à¤(3) के तहत 10 हजार रà¥à¤ªà¤ से जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ के नकद à¤à¥à¤—तान पर रोक है। सीबीडीटी ने सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿà¥€à¤•रण सरà¥à¤•à¥à¤²à¤° जारी करते हà¥à¤ कहा है कि किसानों से उपज खरीदने पर इस सीमा से जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ किया गया à¤à¥à¤—तान अपवाद माना जाà¤à¤—ा।
à¤à¤¸à¥‡ मामले में आयकर अधिनियम के उलà¥à¤²à¤‚घन का मामला दरà¥à¤œ नहीं होगा। हालांकि बोरà¥à¤¡ ने आयकर की धारा 269à¤à¤¸à¤Ÿà¥€ का हवाला देते हà¥à¤ साफ किया है कि किसानों को à¤à¥€ किठजाने वाले नकद à¤à¥à¤—तान की सीमा 2 लाख तक ही हो सकती है। इस सीमा में à¤à¥à¤—तान के बदले किसानों से कारोबारियों को पेन कारà¥à¤¡ की पà¥à¤°à¤¤à¤¿ लेने या फॉरà¥à¤®-60 à¤à¤°à¤µà¤¾à¤¨à¥‡ की जरूरत नहीं होगी। सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿà¥€à¤•रण आदेश की पà¥à¤°à¤¤à¤¿ सà¤à¥€ पà¥à¤°à¤¿à¤‚सिपल चीफ कमिशà¥à¤¨à¤° समेत आयकर विà¤à¤¾à¤— के सà¤à¥€ दफà¥à¤¤à¤°à¥‹à¤‚ में à¤à¥€ à¤à¥‡à¤œà¥€ गई है।
रसीद ही काफी
सीठà¤à¤°à¤¤ नीमा के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• फसल खरीदी के दौरान मंडी से किसान-कारोबारियों को धारा 22(2) में रसीद दी जाती है। साथ ही उनके बीच अनà¥à¤¬à¤‚ध पतà¥à¤° à¤à¥€ लिखा जाता है। रसीद और अनà¥à¤¬à¤‚ध पतà¥à¤° जैसे दसà¥à¤¤à¤¾à¤µà¥‡à¤œà¥‹à¤‚ में किसान का नाम-पता जैसी तमाम जानकारी होती है। अनà¥à¤¬à¤‚ध और रसीद की पà¥à¤°à¤¤à¤¿ किसान और कारोबारी दोनों के पास होती है। लिहाजा अब दोनों पकà¥à¤·à¥‹à¤‚ को आयकर की नजर में लेनदेन सही साबित करने के लिठअलग से दसà¥à¤¤à¤¾à¤µà¥‡à¤œ जà¥à¤Ÿà¤¾à¤¨à¥‡ की जरूरत नहीं होगी।