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CBI को मिली CM केजरीवाल पर केस चलाने की अनुमति

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि उसने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी हासिल कर ली है। राउज एवन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष यह दलील दी गई, जिन्होंने मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय की है।

इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त को खत्म होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआई को मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। सीबीआई को पहले ही मामले में उनकी जांच करने की मंजूरी मिल गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कथित घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने हालही में ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, वह तिहाड़ जेल में बंद हैं क्योंकि उन्होंने मामले में जमानत बांड नहीं भरा है।

सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
बता दें कि इससे पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिला। उनकी जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई। सीबीआई ने अदालत से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का और समय मांगा है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। इसके साथ ही केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह गुरुवार रात आठ बजे उन्हें दिया गया।
अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की। शीर्ष अदालत ने मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से 14 अगस्त को इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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