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बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना अतिरिक्त शुल्क के रद्द होगा विमान टिकट

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टिकट रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत यात्री बुकिंग के 48 घंटे के अंदर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट को रद्द या उसमें बदलवा कर सकेंगे।इसके अलावा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने प्रस्ताव रखा है कि अगर कोई टिकट ट्रैवल एजेंट/पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदी जाती है तो रिफंड के लिए एयरलाइंस जिम्मेदार होगी, क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं।

 21 दिनों के अंदर देना होगी रिफंड
इसके साथ ही एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड प्रक्रिया 21 कार्य दिवसों के भीतर पूरी करनी होगी। ये प्रस्ताव ऐसे समय आए हैं जब हवाई टिकट रिफंड से जुड़ी शिकायतें और समस्याएं बढ़ रही हैं। नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के मसौदे के अनुसार, यदि टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदा गया है और यात्री के नाम में कोई त्रुटि रह गई है तो वह 24 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने नाम में सुधार कर सकता है।

इन टिकटों पर लागू नहीं होगा नियम
डीजीसीए के अनुसार, एयरलाइन को टिकट बुक करने के 48 घंटे बाद तक 'लुक-इन विकल्प' को उपलब्ध कराना होगा। इस अवधि के दौरान यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं, इस दौरान सिर्फ बदले गए उड़ान की सामान्य किराया दर लागू होगी। प्रस्ताव में ये भी स्पष्ट किया है कि टिकट अगर विमान कंपनी की वेबसाइट से बुक की गई है और घरेलू उड़ान पांच दिन बाद है तो उसपर ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में ये सीमा 15 दिन रखी गई है।

एक अन्य प्रस्ताव यह है कि यदि चिकित्सीय कारणों से कोई यात्री टिकट रद्द करता है तो कंपनी टिकट का रिफंड या क्रेडिट शेल जारी कर सकती हैं। डीजीसीए ने 30 नवंबर तक हितधारकों से सीएआर के मसौदे पर सुझाव मांगे हैं।

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