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मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने इसी के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनोती

ग्वालियर । प्रदेश के जनसंपर्क ओर जलसंसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने चुनाव आयोग के उस फैसले को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में चुनोती दी है जिसमें उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया है । इस बारे में मंत्री मिश्र के बकील एमपीएस रघुबंशी ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला विसंगती पूर्ण है । इस कारण हाईकोर्ट में चुनोती दी है ।

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