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ग्रीन बेल्ट के एवज में मिलेगी निर्माण अधिकार को बेचने की अनुमति

 à¤­à¥‹à¤ªà¤¾à¤²à¥¤ à¤­à¥‹à¤ªà¤¾à¤² समेत प्रदेश के मास्टर प्लान वाले 80 शहरों में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर लगी निर्माण की रोक की भरपाई के लिए सरकार ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) यानी निर्माण के अधिकार को बेचने या दूसरी जगह इस्तेमाल की अनुमति देगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) एक्ट में हाल ही में हुए संशोधन के बाद इसके नियम तैयार हो गए हैं। अगले दो-तीन महीने में यह नियम लागू हो सकता है। इसके बाद लोग टीएंडसीपी से टीडीआर सर्टिफिकेट लेकर शहर में ही दूसरी जमीन पर अतिरिक्त निर्माण या किसी अन्य को इसे बेच सकेंगे। वहीं, सड़कों व पार्किंग आदि के प्रोजेक्ट्स के दायरे में आने वाली जमीन का मुआवजा देने की बजाय सरकार प्रभावित जमीन मालिक को यही सर्टिफिकेट देगी।

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