राहुल की याचिका पर शिवराज के बेटे को नोटिस
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे द्वारा दायर मानहानि मामले में भोपाल जिला न्यायालय से जारी समन के खिलाफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि अनावेदक का पक्ष सुनना भी आवश्यक है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है।बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट, भोपाल में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई शुरू करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में कहा गया था कि 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर लीक मामले में कार्तिकेय सिंह का नाम होने का आरोप लगाया था, जिससे उनकी और उनके परिवार की छवि धूमिल हुई है।
इस पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिसंबर 2024 में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कर राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किए थे। इन्हीं समनों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई है।
सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने पाया कि मई 2025 के बाद की ऑर्डर शीट रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने मामले की नवीनतम स्थिति स्पष्ट करने के लिए उक्त तिथि के बाद की सभी ऑर्डर शीट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और अनावेदक को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पैरवी की।